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नेट ग्रिड के माध्यम से मिली सटीक जानकारी के आधार पर पुलिस पहुंची अभियुक्त तक

वादी श्री अरुण कुमार निवासी 2268 सेक्टर 28 फरीदाबाद हरियाणा ने कोतवाली विकासनगर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षीगण 01-गुरुबचन निवासी विकासनगर, 02-मनुष निवासी ढकरानी 03- कमल सिहं निवासी वंशीपुर ढकरानी ,04- चमन कुमार निवासी बाबूगढ विकासनगर तथा 05-पूरण सिंह निवासी सदर बाजार सहारनपुर द्वारा वादी का फर्जी आधार कार्ड बनाते हुए वादी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खडा कर वादी की भूमि का फर्जी मुख्तारनामा तैयार करते हुए उसे किसी अन्य को विक्रय कर दिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली विकासनगर पर मु0अ0सं0-215/2024, धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम गुरूवचन व अन्य पंजीकृत किया गया, जिसमें पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दिनांक- 26/02/2026 को नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

उक्त अभियोग में वादी के स्थान पर मुख्तारनामे में फर्जी अरूण कुमार बना अभियुक्त अभियोग पंजीकृत होने के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था, जिसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु पुलिस द्वारा अभियुक्त के फर्जी आधार कार्ड में इस्तेमाल किये गये फोटो को नेट ग्रिड पोर्टल में अपलोड किया गया तथा नेट ग्रिड के माध्यम से उक्त फोटो से मिलते-जुलते व्यक्तियो के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को तस्दीक किया गया तो उक्त फोटो की सही पहचान उदित कुमार वर्मा पुत्र सुरेन्द्र कुमार वर्मा, निवासी धोबी घाट, तोता चौक, सिवेन्द्र विहार कॉलोनी, थाना मंडी, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के रुप में हुई, जिस पर तत्काल एक टीम को सहारनपुर रवाना कर प्रकाश में आये अभियुक्त उदित कुमार उपरोक्त को दिनांक- 13/10/2026 को पुलिस द्वारा मण्डी क्षेत्र सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त से पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि वह पूर्व में वह सुनार का काम करता था तथा चांदी का सामान बेचने के सिलसिले में अक्सर विकासनगर, सहसपुर एवं सेलाकुई क्षेत्र में आता-जाता रहता था। इसी दौरान उसकी पहचान गुरुबचन सिंह उर्फ बब्बू सरदार से हुई थी। गुरूबचन सिंह द्वारा उसे हरबर्टपुर में स्थित एक जमीन, जो हरियाणा निवासी एक व्यक्ति के नाम पर दर्ज थी, के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए उसे उक्त जमीन का फर्जी मालिक बनकर मुख्तारनामा तैयार करवाने तथा उसके एवज में उसे मोटी धनराशि देने का लालच दिया गया। जिस पर उसके द्वारा गुरूबचन सिंह व उसके अन्य साथियो के साथ मिलकर भूमि के मूल मालिक अरूण कुमार के नाम का फर्जी आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज तैयार किये गये तथा आधार कार्ड में अभियुक्त द्वारा असली अरूण कुमार के स्थान पर अपनी फोटो का इस्तेमाल किया गया।

वर्ष 2022 में अभियुक्तो द्वारा उक्त भूमि का फर्जी मुख्तारनामा तैयार किया गया तथा उक्त मुख्तारनामें के आधार पर अभियुक्त गुरुबचन द्वारा उक्त जमीन की रजिस्ट्री दिनांक – 18/07/2022 को अपने नाम करवाते हुए उक्त जमीन का दाखिल खारिज भी अपने नाम पर करवा लिया, दाखिल खारिज के आधार पर जब उसके द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तो मूल मालिक अरुण कुमार अग्रवाल पुत्र राधेश्याम निवासी फरीदाबाद हरियाणा को उक्त फर्जीवाडे की जानकारी हुई और उसके द्वारा उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया।

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