देहरादून: उत्तराखंड में चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जल्द शुरू होने वाला है। इसके शुरू होने से पहले मतदाता अपने वोट से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर सकते हैं—जैसे नया वोट बनवाना, नाम हटवाना, पता बदलवाना या अन्य सुधार करवाना। एसआईआर शुरू हो जाने के बाद यह सभी प्रक्रियाएँ रुक जाएंगी।
चुनाव आयोग ने विशेष रूप से उन मतदाताओं को चेतावनी दी है जिनके नाम वोटर लिस्ट में दो स्थानों पर दर्ज हैं। ऐसे मतदाताओं को तुरंत एक स्थान से अपना नाम हटवाना चाहिए। दो जगह नाम पाए जाने पर आयोग द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है, जो भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। जिन नागरिकों का नाम अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे अभी अपना वोट बनवा सकते हैं। ऐसा करने पर उनका नाम एसआईआर प्रक्रिया में भी शामिल हो सकेगा। राज्य में यह पूरी प्रक्रिया फिलहाल जारी है, लेकिन एसआईआर की औपचारिक घोषणा होते ही यह अस्थायी रूप से बंद हो जाएगी।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
नया वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म-6 भरने की सुविधा दी गई है। इस फॉर्म के माध्यम से कोई भी नया मतदाता आसानी से आवेदन कर सकता है। प्रक्रिया के तहत आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ आवश्यक दस्तावेज—जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण आदि—अपलोड करने होते हैं। सभी विवरण सही ढंग से भरने के बाद आपका आवेदन संबंधित निर्वाचन कार्यालय में भेज दिया जाता है, जहाँ सत्यापन के बाद आपका नया वोट तैयार किया जाता है।
यदि किसी व्यक्ति का नाम गलती से दो अलग-अलग स्थानों पर वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया है, तो उसे एक स्थान से अपना नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 भरना होगा। इस फॉर्म का लिंक भी इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। फॉर्म-7 के ज़रिए आप गलत या अतिरिक्त प्रविष्टि को हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे आपका नाम केवल सही विधानसभा क्षेत्र और सही पते पर ही दर्ज रहे। इसके अलावा नाम, पता या अन्य विवरण सुधारने के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। जिसके माध्यम से मतदाता अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। इन सभी फॉर्म के साथ आयोग ने विस्तृत गाइडलाइंस भी उपलब्ध कराई हैं। आवेदन करते समय आपको मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है।
उत्तराखंड में जल्द शुरू होगा SIR
उत्तराखंड में भी चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) दिसंबर या जनवरी से शुरू होने वाला है। एसआईआर शुरू हो जाने के बाद (नया वोट बनवाना, नाम हटवाना, पता बदलवाना या अन्य सुधार करवाना) ये सभी प्रक्रियाएँ रुक जाएंगी। एसआईआर शुरू होने के बाद आप आवेदन तो कर सकेंगे, लेकिन उनका निस्तारण एसआईआर पूरी होने के बाद ही संभव होगा। इसलिए चुनाव आयोग ने नागरिकों को सलाह दी है कि जितना हो सके, अभी अपना वोट ठीक करवाएं ताकि वे एसआईआर का हिस्सा बन सकें।
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