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उत्तराखंड: प्रोफेसर को अवैध रूप से हिरासत में रखने के आरोप, BJP विधायक को 6 महीने की जेल

हरिद्वार: उत्तराखंड के एक भाजपा विधायक को स्पेशल मजिस्ट्रेट सीबीआई संदीप भंडारी की अदालत ने रिटायर प्रोफेसर को अवैध तौर से हिरासत में रखने, मारपीट व अन्य धाराओं में दोषी ठहराते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है।

स्पेशल मजिस्ट्रेट सीबीआई संदीप भंडारी की अदालत ने हरिद्वार के BHEL रानीपुर के भाजपा विधायक आदेश चौहान, उनकी भतीजी दीपिका सिंह और दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 2009 के एक मामले में रिटायर प्रोफेसर को कथित रूप से हिरासत में लेने के आरोप में फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक विधायक और उनकी भतीजी को 6-6 माह जबकि पुलिसकर्मियों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई है।
दो दिन तक रखा हिरासत में

शिकायतकर्ता डीएस चौहान ने बताया कि वर्तमान विधायक आदेश चौहान की भतीजी दीपिका की शादी उनके बेटे मनीष से हुई थी। उनके बेटे और बहु के बीच मतभेद होने पर मामला गंगनहर थाने पहुंचा। 11 जुलाई 2009 को शिकायतकर्ता को पांच लाख रुपये लेकर थाने आने के लिए कहा गया। जब शिकायतकर्ता थाने पहुंचा, तो वहां विधायक और उनकी भतीजी भी मौजूद थीं। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उन्हें दो दिन तक हिरासत में रखा और तीसरे दिन मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस जांच से असहमत होकर पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए।

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