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उत्तराखंड: पुलिस आरक्षियों के दो हजार पदों के भर्ती परिणाम पर रोक, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

नैनीताल: इन दिनों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से जारी उत्तराखंड पुलिस आरक्षियों के दो हजार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने इस भर्ती के परिणाम जारी करने पर रोक लगाई है। शुक्रवार को कोर्ट ने यह फैसला भर्ती की आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर जारी जनहित याचिका पर लिया है।

दरअसल, चमोली जिले के निवासी रोशन सिंह ने उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि पुलिस विभाग के लिए जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, और आईआरबी के दो हजार पदों के लिए UKSSSC ने 20 अक्टूबर 2024 को विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में 1550 नए पदों के साथ-साथ वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए 450 रिक्त पदों को भी शामिल किया गया था। राज्य सरकार हर वर्ष इस परीक्षा का आयोजन नहीं करती, जिस कारण पिछले वर्षों में भर्ती न होने से उनकी आयु बढ़ गई है। इसलिए, उन्होंने भर्ती प्रक्रिया अधिकतम आयु सीमा को 25 वर्ष करने की मांग की है। उन्होंने पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित 18 से 22 वर्ष की आयु सीमा में संशोधन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा इस संदर्भ में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने राज्य सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
कोर्ट के आदेश के बिना नहीं होंगे परिणाम जारी

याचिका प्रस्तुत करने के बाद फरवरी के अंतिम सप्ताह में न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में इस मामले में सुनवाई की गई थी. फरवरी में हुई सुनवाई के बाद इस मामले में बीते 7 मार्च को आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि कोर्ट के आदेश के बिना भर्ती के परिणाम घोषित न किए जाएँ। लेकिन हाईकोर्ट ने भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 25 मार्च को तय की गई है। याचिकाकर्ता रोशन सिंह ने के वकील हेमंत सिंह मेहरा ने जानकारी दी कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने वर्तमान में पुलिस आरक्षी भर्ती के परिणामों को जारी करने पर रोक लगा दी है।

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