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उत्तराखंड: कॉलेजों में आज संपन्न होगा छात्रसंघ चुनाव, प्रशासन मुस्तैद.. सुरक्षा के कड़े इंतजाम

श्रीनगर गढ़वाल: उत्तराखंड के विभिन्न कॉलेजों में आज (शनिवार) छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। सुबह से ही कैंपसों में मतदान की तैयारियाँ तेज़ हैं। मतदान पूरा होने के बाद आज देर शाम को ही नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। इसको लेकर सभी छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है।

उत्तराखंड की एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (HNBGU) में भी छात्रसंघ चुनाव की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार मतदान सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। मतदान प्रकिया पूरी होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू की जाएगी। विश्वविद्यालय के श्रीनगर और चौरास परिसरों में कुल 14 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां लगभग 9 हज़ार पंजीकृत छात्र-छात्राएँ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरिक्षण

कुलपति प्रो. प्रकाश सिंह ने छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान प्रकिया शुरू होने से पहले विभिन्न पोलिंग बूथों, चुनाव कार्यालय, नियंता कार्यालय और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा और सुविधा संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुलपति ने विशेष रूप से सीसीटीवी निगरानी, बैरिकेडिंग, सफाई व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने मतदाता पहचान पत्रों की स्कैनिंग सुविधा का भी अवलोकन किया।
शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव

मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. एच.सी. नैनवाल ने बताया कि चुनाव समिति, नियंता और डीएसडब्ल्यू बोर्ड के सहयोग से चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं, मीडिया समिति के संयोजक प्रो. एम.एम. सेमवाल ने सभी छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे अपने पहचान पत्र साथ लाएँ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें।
सुरक्षा के विशेष इंतजाम

जिला प्रशासन ने भी छात्रसंघ चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर नीलू चावला ने धारा 163 बीएनएसएस के तहत आदेश जारी कर विश्वविद्यालय के चौरास परिसर के चारों ओर 500 मीटर क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में जुलूस, प्रदर्शन, सामूहिक सभा और प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, उपजिलाधिकारी श्रीनगर ने भी चुनाव केंद्र से 200 मीटर की परिधि में 25 से 28 सितम्बर तक धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी है। जिला प्रशासन का कहना है कि इन आदेशों का उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और चुनाव को निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना है।

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